दिल्ली HC के फैसले से बढ़ी DU में दाखिले की तारिख, अब 22 जून है लास्ट डेट
दिल्ली यूनिवर्सिटी को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा है. स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए दाखिला प्रक्रिया में बदलाव करने में दिल्ली यूनिवर्सिटी के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट ने बदल दिया है. कोर्ट ने कहा है कि स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए दाखिला प्रक्रिया वैसे ही रखी जाए जैसी सत्र 2018-19 में थी. यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी कोर्ट से आए इस फैसले के बाद दाखिला प्रक्रिया में किए गए बदलावों के हिसाब से नए एडमिशन नहीं कर सकेगी.
एडिमिशन के लिए अब 22 जून होगी लास्ट डेट
इसके अलावा कोर्ट ने आज यानी 14 जून को खत्म हो रही ऑनलाइन डेट को भी 22 जून तक के लिए बढ़ा दिया है. कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी एक दिन पहले बदलाव कैसे कर सकता है. छात्रों को तीन महीने पहले नोटिस देना चाहिए था. कोर्ट से आए इस फैसले से डीयू में इस बार दाखिला लेने के लिए फॉर्म भरने वाले करीब साढ़े तीन लाख छात्रों को राहत मिलेगी.
दिल्ली यूनिवर्सिटी के फैसले पर हाई कोर्ट ने ये कहा
जस्टिस अनु मल्होत्रा और जस्टिस तलवंत सिंह की पीठ ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से कहा है कि इसमें कोई विवाद नहीं है कि आपको समय के साथ तालमेल बिठाना जरूरी है. शिक्षा मानकों की बेहतर करने से आपको कोई नहीं रोकता. संशोधन के लिए किया गया आपका फैसला मुमकिन है कि सही हो लेकिन इसका समय शायद ठीक नहीं है. बीकॉम (ऑनर्स) और बीए (ऑनर्स), अर्थशास्त्र सहित कई स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए योग्यता मानदंड में संशोधन के दिल्ली यूनिवर्सिटी के फैसले को चुनौती देने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका लगाई गई थी जिस पर हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया है.
दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पिछले महीने एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होने से 1 दिन पहले 29 मई को यह संशोधन लागू कर दिए थे. जिसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए आए बहुत सारे छात्र यहां प्रवेश लेने से वंचित हो रहे थे. लेकिन कोर्ट से आए आज के आदेश के बाद उन सभी लाखों छात्रों ने राहत की सांस ली है. हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब नए संशोधनों के साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रवेश प्रक्रिया अगले सत्र में ही शुरू हो पाएगी.
बता दें कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के आधीन 79 कॉलेज आते हैं. दाखिले के लिए फॉर्म भरने वाले करीब तीन से साढ़े तीन लाख छात्रों में से करीब डेढ़ लाख को दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलग-अलग कॉलेजों में एडमिशन मिलता है यानी हाई कोर्ट से आए इस फैसले का व्यापक असर होगा.