मेरठ:- काला धन। देश और विदेश में भी। बड़ा सियासी मुद्दा भी। विदेश का मामला सरकार पर छोड़िये। आप सोचिए देश की। आपके जेहन में सवाल होगा, क्यों? इसलिए कि काले धन (बिक्री कर चोरी) की सूचना देने पर आपको बरामद धनराशि का 20 प्रतिशत इनाम के रूप में मिलेगा। वह भी टैक्स फ्री। संबंधित व्यक्ति को यह भी पता नहीं चलेगा कि आपने उसकी पोल खोल दी। यही नहीं, आपकी सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। यह स्कीम है केंद्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना महानिदेशालय (डीजीसीईआई) की।
वेस्ट यूपी के जिलों में बिक्री कर चोरी के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क विभाग ने 15 अक्तूबर 2014 को डीजीसीईआई की यूनिट मेरठ में शुरू की थी। इस साल अप्रैल से अब तक विभाग की टीम करीब 80 करोड़ रुपये की कर चोरी पकड़ चुकी है। इस दौरान टीम ने कई बिल्डर, लोहा और प्रॉपर्टी के कारोबार से जुड़े बड़े कारोबारियों पर कार्रवाई की। सबसे ज्यादा टैक्स चोरी लोहा और प्रॉपर्टी कारोबारियों के यहां पकड़ी गई।
अब विभाग का प्रयास यह है कि आम आदमी भी टैक्स चोरी करने वालों की जानकारी दे, ताकि काली कमाई करने वालों पर शिकंजा कसा जा सके। इसके तहत सूचना देने वालों को प्रोत्साहन राशि के साथ उनका नाम पूरी तरह से गोपनीय रखने का प्रावधान किया गया है।
विभागीय अधिकारियों के मुताबिक, कुछ लोगों ने उन्हें पुख्ता सूचना दी। जिसके आधार पर बिक्री कर चोरी करने वाले बड़े कारोबारियों पर शिकंजा कसने में सफलता भी मिली है। अधिकारियों ने बताया कि विभाग पहले अपने सूत्र को बचाता है, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई करता है।
डी-4, टाइप फाइव क्वार्टर, मंगल पांडेनगर स्थित डीजीसीईआई के कार्यालय में कोई भी व्यक्ति सीधे जाकर सूचना दे सकता है। इसके अलावा कार्यालय के फोन नंबर 7897590001 पर भी संपर्क किया जा सकता है। सूचना देते ही विभाग आपको इस बात की गारंटी देगा कि आपका नाम पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा।
न नाम पूछेंगे, न ही पता
सूचना देने पर आपको सिर्फ एक कागज पर बायें हाथ के अंगूठे का निशान देना होगा, वह भी बिना किसी गवाह के। ऐसा इसलिए, क्योंकि संबंधित कारोबारी पर कार्रवाई के बाद प्राप्त रकम का 20 फीसदी हिस्सा देते समय विभाग आपके अंगूठे के निशान का मिलान करेगा। इसके अलावा विभाग आपसे न नाम पूछेगा और न ही पता?
आपको मिलने वाली प्रोत्साहन राशि की 20 फीसदी रकम पर कोई टैक्स नहीं लगता। न ही यह पैसा आपको चेक या खाते में दिया जाएगा। पूरी राशि आपको कैश मिलेगी, ताकि आपके बारे में किसी को कहीं से कोई जानकारी न मिले। विभाग आपको एक पत्र देगा, जिसे दिखाकर आप पैसे बैंक में जमा भी कर सकेंगे।
ऐसा है प्रोत्साहन राशि का गणित
मान लीजिये, आपने किसी कारोबारी द्वारा बिक्री कर चोरी की सूचना विभाग को दी। उसके यहां हुई कार्रवाई में विभाग ने कुल एक करोड़ रुपये की रिकवरी की। इस स्थिति में धनराशि का 20 फीसदी यानी 20 लाख रुपये आपके हो जाएंगे।